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कुल्लू-मनाली में ब्यास किनारे सेल्फी-मस्ती की तो 8 दिन जेल और ₹5 हजार जुर्माना

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कुल्लू. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में मॉनसून सीजन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से विशेष एडवायजरी जारी कर दी है. इसमें कहा गया है कि व्यास और पार्वती नदी और आसपास के खड्ड और नालों के समीप जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी किए हैं. हालांकि, आजीविका से जुड़ी साहसिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की गई है. हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा-115 के तहत आठ दिन तक की कैद और 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

क्या बोले डीसी कुल्लू

डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि मॉनसून सीजन चल रहा है. ऐसे में भारी बारिश होने से पानी का लेवल बढ़ने की आशंका है. हर साल व्यास और पार्वती नदी के आसपास कई घटनाओं में पर्यटकों की मौत हुई है. ऐसे में प्रशासन की तरफ से एडवाईजरी जारी कर दी है, जिसमें आनवयक रूप से नदी नालों के आसपास जाने वालों कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी. डीसी ने कहा कि पुलिस एक्ट 115 के तहत 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना या 8 दिन की जेल भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर फैसिंग की जाएगी.

टूरिस्ट पहुंच रहे नदी किनारे

कुल्लू और मनाली में गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. ये सैलानी ब्यास नदी के किनारों पर मस्ती करते देखे जा सकते हैं. ऐसे में आजकल बारिश और बर्फ पिघलने से पानी का स्तर लगातार बढ़ता है और हादसा होने की आंशका बनी रहती है.

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