एक साथ 5 IAS अधिकारियों को जेल की सजा से मच गया हड़कंप
हाइलाइट्स
- आंध्र प्रदेश में एक साथ 5 आईएएस को सजा
- फैसले से प्रशासनिक गलियारों में मचा हड़कंप
- जमीन के बदले मुआवजे में अवमानना का केस
अमरावती
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को ऐसा फैसला सुनाया कि प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने एक साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अधिकारियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन आईएएस अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला जमीन के लिए मुआवजा नहीं दिए जाने से जुड़ा है।
आंध्र सरकार ने नेल्लोर जिले के तल्लापाका गांव निवासी साईं ब्रह्मा नामक एक महिला से 2015 में जमीन का अधिग्रहण किया था। हालांकि महिला को इसके बदले मुआवजा नहीं मिला। हाई कोर्ट की तरफ से 3 महीने के अंदर पैसों का भुगतान किए जाने के निर्देश के बावजूद महिला को मार्च 2021 तक मुआवजा नहीं मिल सका।
तीन महीने के अंदर मुआवजे के निर्देश के बावजूद 6 साल निकल जाने पर भी निर्देश का पालन नहीं होने पर कोर्ट में अदालत की अवमानना का केस फाइल हुआ। उसी मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच आईएएस अधिकारियों को सजा सुनाई है। इनमें 2 अधिकारियों को 4 हफ्ते की जेल और 3 अन्य अधिकारियों को 2 हफ्ते की जेल की सजा मिली है।
सजा पाने वाले अधिकारियों में रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह और आईएएस एस एस रावत को चार हफ्ते की सजा के साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नेल्लोर कलेक्टर शेषागिरी राव, आईएएस मुतयाला राजू और आईएएस एएमडी इम्तियाज को 2 हफ्ते की सजा और एक हजार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।