PM किसान: अप्रैल-जुलाई की किस्त आने में लग सकता है और वक्त
हाइलाइट्स:
- पिछले साल ज्यादातर लाभार्थियों को 24 मार्च से 20 अप्रैल के बीच किस्त मिल गई थी।
- वित्त वर्ष 2021-22 के तहत पीएम किसान की पहली किस्त के बीच अभी तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है।
- पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सरकार छोटे व सीमांत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये पहुंचाती है।
नई दिल्ली
कोविड19 के बढ़ते मामलों की वजह से वित्त वर्ष 2021-22 में पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त किसानों के खाते में पहुंचने में देरी हो सकती है। इस किस्त का इंतजार 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अप्रैल-जुलाई 2021 के लिए पीएम किसान की 2000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में पहुंचने में कुछ और दिन लग सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सरकार छोटे व सीमांत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये पहुंचाती है। ये पैसे तीन किस्तों में आते हैं। अप्रैल-जुलाई 2021 के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के तहत पीएम किसान की पहली किस्त अभी तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। पिछले साल ज्यादातर लाभार्थियों को 24 मार्च से 20 अप्रैल के बीच किस्त मिल गई थी।
देरी की वजह
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीएम किसान की किस्त में देरी को लेकर कहा है कि हम राज्यों की ओर से रिक्वेस्ट फॉर ट्रान्सफर पर हस्ताक्षर होने और बाकी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। किस्त जारी करने में लगभग एक सप्ताह लग सकता है। अधिकारी के मुताबिक, कोविड19 संकट की वजह से फील्ड टीम्स को वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने में वक्त लग रहा है। हम अप्रैल-जुलाई की किस्त के तौर पर 19000 करोड़ रुपये का अमाउंट लगभग 9.5 करोड़ पात्र किसानों को एक बार में जारी करना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके, यह धनराशि जारी की जाएगी।
यह भी पढ़ें:पानी को लेकर भिड़े किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, फायरिंग में 3 की मौत के बाद बने युद्ध जैसे हालात
कैसे चलती है प्रक्रिया
पीएम किसान की गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य नोडल अधिकारी पात्र किसानों के डाटा का सत्यापन करते हैं और उन्हें वक्त-वक्त पर विभिन्न बैच में पोर्टल पर अपलोड करते हैं। वेरिफाइड डाटा के आधार पर राज्य नोडल अधिकारी रिक्वेस्ट फॉर ट्रान्सफर पर हस्ताक्षर करते हैं, जिनमें लाभार्थियों की कुल संख्या रहती है। इसके बाद पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम फंड ट्रान्सफर ऑर्डर जारी करता है, जिसके आधार पर कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग उल्लिखित धनराशि के लिए ट्रांजेक्शन आदेश जारी करता है। इसके बाद किस्त लाभार्थी के खाते में पहुंचती है।