karnataka high court reject twitter plea

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45 दिनों के अंदर 50 लाख रुपये का जुर्माना भरें, Twitter पर इतना सख्त क्यों हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट?

Karnataka High court On Twitter Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंक की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में कंपनी ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी केंद्र सरकार की आईटी मिनिस्ट्री के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।

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