Udaipur Killing: मां का दूध पिया है तो… उदयपुर कांड के दो आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में नारेबाजी
हाइलाइट्स
- उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के मामले में दो आरोपियों की कोर्ट में पेशी
- मोहसिन और आसिफ की पेशी के दौरान वकीलों ने जमकर की नारेबाजी
- भारत माता की जय से लेकर ‘मां का दूध पिया है तो…’ के लगाए गए नारे
- मुख्य आरोपियों- गौस मोहम्मद और रियाज को 14 दिन की जुडिशल कस्टडी
तीन अन्य हिरासत में
राजस्थान के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गुरुवार को इन दोनों को अरेस्ट किया। आरोपी मोहसिन और आसिफ को आईपीसी की धारा 120बी, 307,326 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि वे पूरे अपराध के पीछे साजिश और तैयारी में शामिल थे। तीन अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इंजरी रिपोर्ट मिलने के बाद SIT ने धाराओं में भी बढ़ोतरी की है। इसमें हथियार मिलने के बाद मामले में आर्म्स एक्ट, षड्यंत्रकर्ताओं के नाम सामने आने के बाद धारा 120B भी जोड़ी गई, धारा 307, 326 को भी एफआईआर में जोड़ा गया है।
कन्हैया लाल के हत्यारे पहले ही अरेस्ट
पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन करने के लिए 28 जून को दर्जी कन्हैया लाल की उनकी दुकान में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों, गौस मोहम्मद और रियाज ने हत्या का एक वीडियो अपलोड किया जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर जिला अदालत ने गुरुवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौस मोहम्मद और रियाज को उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। एसआईटी शुक्रवार को दोनों आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार से पूछताछ करेगी।
राजस्थान में शुक्रवार को चौथे दिन भी इंटरनेट बंद रहा। हिंसा को रोकने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। इस नृशंस हत्या के विरोध में शुक्रवार को सीकर, दौसा और बाड़मेर समेत कई शहरों में बंद का ऐलान किया गया है।