Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा, कोर्ट का आदेश- प्रशासन जगह सील करके अपनी सुरक्षा में ले
वाराणसीः उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में बड़ा दावा प्रकाश में आया है। वकील विष्णु जैन की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक ,मस्जिद के भीतर वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिला है। वकील ने इस स्थान को सील करने की कोर्ट से मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि मस्जिद के जिस वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और जिला प्रशासन उसे अपनी सुरक्षा में ले ले।
जानकारी के मुताबिक, वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर जो शिवलिंग वाली जगह मिली है, उसे सील किया जाए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला प्रशासन को आदेशित किया है कि मस्जिद के जिस वजू खाने के अंदर से शिवलिंग मिला है, उस जगह को सील करके प्रशासन अपनी सुरक्षा में ले ले। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सील किए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि वे सील किए गए स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लें।
शिवलिंग से मिलने के दावे पर आया नया मोड़, मुस्लिम पक्ष ने किया खारिज
कोर्ट ने आगे कहा कि प्रशासन की ओर से क्या-क्या किया गया है, इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की होगी।
नंदी के ठीक सामने मिला शिवलिंग
बताया जा रहा है कि नंदी के ठीक सामने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने में शिवलिंग मिला है। वजू खाने का पहले पानी खाली कराया गया। बताया गया कि जैसे ही शिवलिंग मिला, परिसर में हर-हर महादेव का नारा लगने लगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने किसी भी तरीके के दावों को बेबुनियाद बताया है।