Neha Singh Rathore: सिंगर नेहा सिंह राठौर पर क्यों दर्ज हुआ केस? दोषी साबित होने पर कितने दिनों की होगी जेल
भोपाल: सीधी पेशाब कांड के बाद सिंगर नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) ने कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में आरोपी को आरएसएस के गणावेश में दिखाया था। इसके बाद सिंगर नेहा सिंह राठौर पर मध्यप्रदेश में तीन केस दर्ज हुए हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ भोपाल के हबीबगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ छतरपुर के सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस नेहा पर लगे आरोपी की जांच कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि नेहा सिंह रठौर पर एमपी में अलग-अलग जगहों पर केस दर्ज क्यों हुआ है। साथ ही उन पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें दोषी साबित होने पर कितने दिनों की सजा हो सकती है।
नेहा सिंह राठौर ने सीधी की घटना के बाद लिखा था कि एमपी में का बा… कमिंग शून। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी। यह कार्टून जैसा था, जिसमें यह दिखाया गया था कि गणावेश पहने एक व्यक्ति किसी पर पेशाब कर रहा है। इसी ट्वीट के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ आरएसएस और आदिवासी समाज में शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर पर आईपीसी की धारा 153ए लगाई गई है।
क्यों लगाई गई ये धारा
इस धारा के अंतर्गत जाति, धर्म, निवास और भाषा जैसे मामलों में जब कोई दो समूहों के बीच शत्रूता पैदा करने की कोशिश करता है तो 153ए के तहत केस दर्ज किए जाते हैं।
तीन साल तक की हो सकती है सजा
वहीं, अगर इस मामले में नेहा सिंह राठौर दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें तीन साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आमतौर पर इस धारा का प्रयोग वर्ग द्वेष के मामले में किया जाता है। आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में केस इसी धारा के तहत दर्ज होते हैं। केस दर्ज होने के बाद एमपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस नेहा सिंह राठौर को पूछताछ के लिए तलब भी कर सकती है।