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अब आ गई BH सीरीज, नए राज्य में जाने पर भी व्हीकल ट्रांसफर नहीं कराना होगा

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हाइलाइट्स

  • ट्रांसफर वाली नौकरी करने वालों को अब मोटर वाहन रखने में आसानी होगी
  • केंद्र सरकार ने मोटर रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसमें दूसरे राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन चेंज कराने की जरूरत नहीं होगी
  • इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

 

नई दिल्ली
Vehicle registration Transfer: केंद्र सरकार ने देश में वाहनों के ट्रांसफर में आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है। भारत सीरीज (Bharat series याBBH-series) के नाम से किए जाने वाले इस रजिस्ट्रेशन मार्ग में वाहनों का ट्रांसफर आसानी से हो सकेगा। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों की भारत सीरीज या BH सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है।

अब नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। यह सुविधा वैकल्पिक है। अगर वाहन खरीदने वाला व्यक्ति चाहे तो अपने वाहन के लिए BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका सबसे अधिक फायदा उन लोगों और कर्माचारियों को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। अब उन्हें बार-बार अपने वाहन का नए राज्य में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी।

MoRTH ने जारी किया नोटिफिकेशन
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाता है तो उसे 1 साल के अंदर अपने वाहन का री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लोगों की सुविधा के हिसाब से अब 26 अगस्त को जारी MoRTH के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में कराया जा सकेगा।

दूसरे राज्य में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं
अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में हुआ है तो उसके लिए किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर भी वाहन के मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इस समय स्वैच्छिक आधार पर भारत सीरीज में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा डिफेंस पर्सनल, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के इम्पलॉई, सेंट्रल/स्टेट पीएसयू और निजी क्षेत्र के की कंपनियों और संस्थानों को दी गई है। निजी क्षेत्र की वे कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं जिनका 4 या अधिक राज्यों में दफ्तर है।

क्या होगी सुविधा?

जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो बीएच मार्क वाले वाहनों को उस राज्य के नए पंजीकरण मार्क की आवश्यकता नहीं होगी। बीएच रजिस्ट्रेशन का फॉर्मट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH- भारत सीरीज का कोड 4-0000 से 9999 (randomized) XX- अल्फाबेट (AA to ZZ) होंगे।

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