OBC की ‘एकल सूची’ …सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर उलझ गया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 5 मई के रिजर्वेशन मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। फैसले में SC ने कहा था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों की पहचान कर लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है।
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