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नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में ‘सिंगल यूज एंड थ्रो’ वाले प्लास्टिक पर लगा बैन

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हाइलाइट्स:

  • नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
  • बिहार में ‘सिंगल यूज एंड थ्रो’ वाले प्लास्टिक पर लगा बैन
  • एक बार इस्तेमाल कर फेंके जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध
  • कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुल 6 फैसले

पटना:
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में सिंगल यूज एंड थ्रो यानि एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। इसे ऐसे समझें कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे प्लास्टिक पैक में आता है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा काम लायक नहीं रह जाता, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बिहार में सिंगल यूज एंड थ्रो प्लास्टिक पर बैन
बिहार मंत्रिपरिषद की आज यानि मंगलवार 15 जून को बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस दौरान बिहार में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों (Single use and through plastic) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस नियम को तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान बनाया गया है। इस पर बिहार कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है।

ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पर भी फैसला
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-22 तक विस्तारित करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रखरखाव को लेकर अनुदेशों की स्वीकृति दी गई है। गरीब मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन की व्यवस्था के लिए 62 करोड़ पचास लाख के संभावित व्यय पर कुल 250 एंबुलेंस के खरीद को मंजूरी दे दी गई है।

कोरोना महामारी में स्वास्थ विभाग के सभी चिकित्सकों, कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 202- 22 के लिए 1 माह के मूल वेतन- मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।


बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के लिए विशेष फैसला
भवन निर्माण विभाग में संविदा पर नियोजित कुल 42 सहायक अभियंता की संविदा अवधि को और 1 वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। वायु सेना स्टेशन बागडोगरा पश्चिम बंगाल के रनवे निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को विशेष परिस्थिति में पाकुड़ से किशनगंज के रास्ते बागडोगरा तक high-grade एग्रीगेट के परिवहन हेतु 12 चक्के से ऊपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति दी गई है।


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वार्ड सदस्यों को अनुरक्षण के लिए मिलेंगे पांच हजार रूपये
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत 15 वें वित्त आयोग के अनुदान की प्रप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव द्वारा प्रति माह 4000 की दर से अनुदान राशि वार्ड क्रियान्व्यन एवं प्रबन्धन समिति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें से अनुरक्षकों को 2,000 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा.इसके साथ ही शेष 2,000 रु का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण में किया जाएगा

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