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पूरी बिल्डिंग में मच्छरदानी! दिल्‍ली हाई कोर्ट को नायाब लगा यह आइडिया

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हाइलाइट्स

  • दिल्‍ली हाई कोर्ट ने राजा सिंह की याचिका पर दिया निर्देश
  • इमारतों में मच्‍छरदानी लगाने पर विचार करेंगे स्‍थानीय निकाय
  • कोर्ट ने कहा कि सुझाव सही लगें तो बायलॉज में शामिल करें

नई दिल्ली: मच्छरों से बचने के लिए घरों के अंदर मच्छरदानी तो आम है। लेकिन, इमारतों में मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट लगाने के बारे में सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएं! पर संभव है कि आने वाले दिनों वक्त में यह नियम हर इमारत या ढांचे पर लागू हो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजा सिंह नाम के एक ऐसे ही शख्स के सुझावों पर विचार करने का निर्देश स्थानीय निकायों और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिया है। सिंह स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर और विजिटिंग फैकल्टी हैं। मच्छरों की गंभीर समस्या से जूझ रही दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ सुझाव तैयार कर सर्कुलेट किए हैं, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की स्पेशल बेंच को काफी कामगर लगे।

कोर्ट ने स्थानीय निकायों समेत डीडीए को निर्देश दिया कि वे इन सुझावों पर विचार करें और और उन्हें अगर ये व्यावहारिक लगते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे इन सुझावों को बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करें। सिंह के सुझाव राष्ट्रीय राजधानी की इमारतों और ढांचों को मच्छररहित बनाने से जुड़े हैं। उनका दावा है कि इन्हें बिल्डिंग बायलॉज में शामिल कर लिया जाए तो इमारतों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने में काफी मदद मिलेगी। उनके मुताबिक, इमारतों में मच्छरदानी को अनिवार्य किया जाना चाहिए जो मच्छरों को बिल्डिंग के अंदर जाने से रोकेगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई सुझाव दिए हैं, जो वर्तमान में परीक्षण की स्टेज पर हैं।

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