AssamMizoramNational

मिजोरम पुलिस ने असम के सीएम पर की FIR, दोनों राज्यों के बीच और बढ़ी टेंशन

Spread the love

हाइलाइट्स

  • मिजोरम की पुलिस ने असम के सीएम और राज्‍य के छह वरिष्‍ठ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है
  • इनके खिलाफ हत्‍या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है
  • यह एफआईआर शुक्रवार को कोलासिब जिले में दर्ज की गई, सभी से 1 अगस्‍त को थाने में बुलाया है

गुवाहाटी
मिजोरम की पुलिस ने असम के सीएम और राज्‍य के छह वरिष्‍ठ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनके खिलाफ हत्‍या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर शुक्रवार को कोलासिब जिले में दर्ज की गई। इससे दोनों राज्‍यों के बीच पहले से चल रहा सीमा विवाद और गहरा गया है। इसमें अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है।

कोलासिब के वेरेंगटे पुलिस स्‍टेशन के इंस्‍पेक्‍टर एच ललछाविमाविया ने असम के सीएम हिमंता बिस्‍वा शर्मा, असम के आईजी अनुराग अग्रवाल, डीआईजी दिवोज्‍योति मुखर्जी, कछार के डीसी कीर्ति जल्‍ली, कछार के पूर्व एसपी वैभव चंद्रकांत निंबालकर, फॉरेस्‍ट ऑफिसर सन्‍नीदेव चौधरी, ढोलाई पुलिस स्‍टेशन इंचार्ज सहाबुद्दीन और असम पुलिस के 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएम समेत सभी को 1 अगस्‍त को पुलिस स्‍टेशन में हाजिर होने को कहा गया है।

असम ने भी भेजा था समन
इससे पहले असम पुलिस भी मिजोरम के छह अधिकारियों को समन भेज चुकी है। इन सभी से 2 अगस्‍त को ढोलाई पुलिस स्‍टेशन में हाजिर होने को कहा है। मिजोरम पुलिस ने 26 जुलाई को असम के अधिकारियों की टीम पर फा‍यरिंग कर दी थी जिसमे असम के पांच पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की जान चली गई थी। एसपी समेत 50 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए थे। इस झड़प के बाद दोनों राज्‍यों की सीमा पर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है।

असम के फैसले की निंदा की
शुक्रवार को ही मिजोरम सरकार ने असम सरकार के उस फैसले की निंदा की जिसमें असम के नागरिकों से मिजोरम न जाने को कहा गया था। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने ट्वीट किया, ‘सार्वजनिक नोटिस, उत्‍तर पूर्व भारत हमेशा एक रहेगा। मुझे अभी भी उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार की ओर से असम-मिजोरम सीमा व‍िवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया जाएगा।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *